झारखंड राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा श्री रबींद्रनाथ महतो (माननीय अध्यक्ष, झारखंड विधानसभा) और विशिष्ट अतिथियों श्री राधा कृष्ण किशोर, श्री संजय प्रसाद यादव और डॉ. इरफान अंसारी की उपस्थिति में किया गया।
इस योजना का उद्देश्य राज्य भर में पात्र लाभार्थियों, जिनमें सरकारी और गैर-सरकारी कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मी, विधायक, विश्वविद्यालय शिक्षक और कई अन्य शामिल हैं, को स्वास्थ्य बीमा लाभ प्रदान करना है।
योजना का नाम | झारखंड राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना |
द्वारा शुभारंभ | मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन |
विभाग | स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार |
उद्देश्य | राज्य कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना |
लाभार्थी | सरकारी और गैर-सरकारी कर्मचारी, सेवानिवृत्त और अन्य पात्र समूह |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
बीमा कवरेज | ₹10 लाख तक (या विशेष मामलों के लिए अधिक) |
आधिकारिक वेबसाइट | sehis.jharkhand.gov.in |
शुरुआत की तारीख | 28 फरवरी 2025 |
आवेदन शुरू होने की तारीख | 28 फरवरी 2025 |
टोल-फ्री हेल्पलाइन | ☎️ 1800-3455-027 |
योजना के लाभ
पात्र कर्मचारियों और लाभार्थियों को चिकित्सा उपचार के लिए वित्तीय सुरक्षा मिलेगी, जिसमें शामिल हैं:
- सामान्य परिस्थितियों में ₹5 लाख का कवरेज।
- गंभीर बीमारियों के लिए ₹10 लाख का कवरेज।
- श्रेणी ए और बी के लाभार्थियों को ₹10 लाख से अधिक का कवरेज मिल सकता है।
- विशेष मामलों में एयर एम्बुलेंस या हवाई यात्रा की सुविधा।
पात्रता मापदंड
यह योजना लाभार्थियों की विभिन्न श्रेणियों को कवर करती है:
श्रेणी ए
- झारखंड विधान सभा के वर्तमान विधायक।
- सभी सेवारत राज्य सरकार के कर्मचारी।
श्रेणी बी
इस श्रेणी के लाभार्थी निर्धारित बीमा राशि का भुगतान करके योजना का विकल्प चुन सकते हैं। इसमें शामिल हैं:
- सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी और पारिवारिक पेंशनभोगी।
- पूर्व विधायक।
- अखिल भारतीय सेवाओं के इच्छुक सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारी।
- राज्य सरकार के बोर्ड, निगमों, संस्थानों के कर्मचारी।
- सरकारी विश्वविद्यालयों और संबद्ध कॉलेजों के शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी।
श्रेणी सी
- झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के तहत पंजीकृत अधिवक्ता।
श्रेणी ए, बी और सी के आश्रित
- पति/पत्नी, आश्रित बच्चे (25 वर्ष तक, बेरोजगार), विधवा/तलाकशुदा बेटियाँ।
- अविवाहित आश्रित भाई-बहन और माता-पिता (डीए के साथ ₹9000 प्रति माह से कम पेंशन प्राप्त करने वाले)।
- विकलांग आश्रित व्यक्तियों के लिए आजीवन कवरेज।
- महिला कर्मचारी आश्रित के रूप में माता-पिता या ससुराल वालों में से किसी एक को शामिल कर सकती हैं।
- यदि दोनों पति-पत्नी राज्य कर्मचारी हैं, तो वे एक-दूसरे को आश्रित के रूप में सूचीबद्ध नहीं कर सकते हैं; बच्चों को केवल एक माता-पिता के तहत सूचीबद्ध किया जा सकता है।
ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
झारखंड राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता है:
- ईमेल आईडी
- मोबाइल नंबर
- आधार कार्ड
- रोजगार संबंधी विवरण
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
Step 1 – आधिकारिक वेबसाइट – sehis.jharkhand.gov.in पर जाएं।
Step 2 – अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड प्रदान करके स्वयं को पंजीकृत करें।
Step 3 – अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें।
Step 4 – अपने मोबाइल पर भेजे गए ओटीपी को दर्ज करें।
Step 5 – “नया आवेदन” पर क्लिक करें।
Step 6 – फॉर्म को ध्यान से भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट करें।
Step 7 – सबमिट करने के बाद, बीमा कंपनी द्वारा जानकारी सत्यापित की जाएगी, और आपकी पॉलिसी जारी की जाएगी।
झारखंड राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना (JSAS) 2025 राज्य के कर्मचारियों, सेवानिवृत्त और उनके आश्रितों के चिकित्सा खर्चों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए झारखंड सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल है। इस लेख ने पात्रता, लाभ, आवश्यक दस्तावेजों और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की है।