मुख्यमंत्री मईया सम्मान योजना झारखंड में एक सरकारी योजना है जो पात्र महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत, पात्र प्रत्येक महिला को हर महीने ₹1,000 मिलते हैं, जो प्रति वर्ष ₹12,000 तक होता है। इस योजना का उद्देश्य जरुरत मंद महिलाओ को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
योजना का लाभ झारखंड में पात्र महिलाओ को वित्तीय सहायता ₹1,000/- प्रति माह और सालाना ₹12,000/- रुपये सीधा उनके आधार लिंक बैंक खाते में प्रदान करना। |
पात्रता
- आवेदक महिला झारखण्ड राज्य की निवासी होनी चाहिए।
- आवेदक महिला की आयु 21-49 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए।
- आवेदक के पास वैध मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड और राशन कार्ड होना चाहिए।
अपात्रता
- आवेदन महिला के परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी या पेंशन लेने वाले है तो वे इस योजना के लिये अपात्र है।
- महिला के परिवार में कोई Income Tax देता है तो वे इस योजना के लिये अपात्र है।
- अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओ का लाभ लेने वाली महिलाये इस योजना के लिये अपात्र है।
आवश्यक दस्तावेज
मैया सम्मान योजना के लिए आवेदन करने के लिए, आवेदकों को आमतौर पर निचे दिये गये दस्तावेज़ जमा करने की आवश्यकता होती है।
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- वोटर आईडी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- राशन कार्ड
- सेल्फ डिक्लेरेशन
- अन्य दस्तावेज (If Applicable)
आवेदन करने की प्रक्रिया
ऑफलाइन –
मइया सम्मान योजना के लिये विशेह शिबिर ३ अगस्त से १० अगस्त से आयोजित किये गये है यहा आप आवेदन कर सकते है इस अवधि के बाद भी आप पंचायत कार्यालय और CSC Center पर आवेदन कर पायेंगे।
ऑनलाइन –
फिलहाल इस योजना के लिये ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा नहीं है आप इस योजना की आधिकारिक hbdivmmmsy.jharkhand.gov.in साइट पर इसके अपडेट प्राप्त सकते है।